प्रैस नोट
दिनांक 22/23 दिसम्बर 2014 की मध्य रात्री को राकेश कुमार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने के बारे में सूचना मिली थी जिसमें दिनांक 23-12-14 संदिग्ध मृत्यु के संबंध में पुलिस मौका स्थल पर गई थी जहां पर FSL मंडी की टीम भी मौका पर गई थी तथा मौका स्थल की फोटोग्राफी करने के पश्चात हर भौतिक साक्ष्य मौका से एकत्रित किए गए थे मृतक का पोस्टमार्टम बिलासपुर में करवाया जाकर विसरा रासायनिक परीक्षण हेतू FSL भेजा गया था । अब तक परिवार के किसी भी सदस्य ने मृतक राकेश की मृत्यु के बारे में कोई संदेह जाहीर न किया और इसे आत्महत्या का मामला समझते रहे । परंतु कुछ समय उपरांत परिवार के सदस्यों ने मृतक राकेश कुमार की मौत के बारे में शक जाहीर किया तथा मृतक की माता की शिकायत पर थाना सदर में अभियोग संख्या 42/15 दिनांक 10-02-15 को धारा 306 IPC के अंतर्गत दर्ज किया गया जो आत्महत्या को उकसाने का मामला पाया गया था । अन्वेषन के दौरान मृतक की माता ने जाहीर किया कि इसकी पुत्रवधू कमलेश कुमारी अक्सर दूसरे व्यक्तियों के साथ रात भर मोबाइल फोन पर बातें करती रहती थी और एक बार पहले भी किसी व्यक्ति का फोन आया था जिसने राकेश को जान से मारने की धम्की दी थी । जांच के दौरान परिवार के सदस्यों की मोबाइल नंबर की कॉल डीटेल प्राप्त की गई जिसका अवलोकन करने पर आरोपों की पुष्टि होने लगी और मृतक की पत्नी कमलेश कुमारी ने स्थानीय लोगों के समक्ष अपना जुर्म स्वीकार किया तथा बाद में पुलिस पूछताछ के दौरान भी इसने अपना जुर्म स्वीकार किया । पूछताछ के दौरान मृतक की पत्नी के अलावा इसके सह-अभियुकत दीप कुमार गाँव लदेहरा व रविंदर कुमार गाँव बेरी दडोला को भी गिरफ्तार किया गया । पूछताछ के दौरान इन सभी ने यह स्वीकार किया है कि इन्होने साजिश के तहत मृतक राकेश कुमार को दुपटे से गला घोंट कर मारा है अभी तक अन्वेषण में यह तथ्य सामने आए हैं कि प्रेम प्रसंग के कारण इस अपराध को अंजाम दिया है । अन्वेष्ण हर पहलू पर जारी है
पुलिस अधीक्षक
बिलासपुर जिला बिलासपुर (हि0 प्र0)